अब
वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए मालिक को वाहन के साथ फोटो खिंचवाना होगा।
नए नियमों के मुताबिक अब मालिक की फोटो के बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा।
हालांकि इससे पहले नए वाहन की रजिस्ट्रेशन बिल के आधार पर होती थी। इसके
चलते वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संशय बना रहता
था।
लेकिन
अब सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर नए नियम लागू किए गए हैं। वाहन के
पंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए एसडीएम ऊना पृथीपाल सिंह ने आरएलए शाखा
को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। वाहनों का पंजीकरण करवाते समय अब वाहन
मालिकों को वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए अपनी एक तस्वीर भी कार्यालय में
जमा करवानी होगी।
इसके बिना आरएलए शाखा में वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके बाद अपना वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस समय भी वाहन के पुराने मालिक व नए मालिक की तस्वीर भी नए पंजीकरण के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार वाहन मालिक व उसके द्वारा खरीदे गए वाहन की तस्वीर फाइल में लगी होनी चाहिए, जिससे वाहन मालिक की आसानी से पहचान हो सके।
वाहन चोरी की घटनाओं में भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही नए खरीदे वाहन पर बाकायदा अस्थाई नंबर भी अंकित होना चाहिए। निदेशक परिवहन विभाग के निदेशक सुनील चौधरी ने बताया कि समय-समय पर केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन आती रहती है। ऐसे में कई जिलों में इसे लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
इसके बिना आरएलए शाखा में वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके बाद अपना वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस समय भी वाहन के पुराने मालिक व नए मालिक की तस्वीर भी नए पंजीकरण के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार वाहन मालिक व उसके द्वारा खरीदे गए वाहन की तस्वीर फाइल में लगी होनी चाहिए, जिससे वाहन मालिक की आसानी से पहचान हो सके।
वाहन चोरी की घटनाओं में भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही नए खरीदे वाहन पर बाकायदा अस्थाई नंबर भी अंकित होना चाहिए। निदेशक परिवहन विभाग के निदेशक सुनील चौधरी ने बताया कि समय-समय पर केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन आती रहती है। ऐसे में कई जिलों में इसे लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
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